अमिताभ बच्चन और आमिर खान की पुरानी कारों को लेकर एक नया विवाद सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है. दरअसल, ये मामला बेंगलुरु में रोड टैक्स को लेकर हुआ है और इसमें बेंगलुरु के जाने-माने कारोबारी यूसुफ शरीफ शामिल हैं, जिन्हें लोग 'KGF बाबू' के नाम से जानते हैं.
NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, यूसुफ शरीफ ने दो लग्जरी रोल्स-रॉयस कारें (एक अमिताभ बच्चन से और दूसरी आमिर खान से) खरीदी थीं, लेकिन गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेट नहीं की गईं, जिसकी वजह से दोनों कारें अभी भी पुराने मालिकों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं.
क्या है मामला और क्यों लगा 38 लाख का जुर्माना?
- बेंगलुरु आरटीओ के मुताबिक, अगर कोई गाड़ी कर्नाटक राज्य से बाहर रजिस्टर्ड है और उसे बेंगलुरु में लगातार एक साल से ज्यादा समय तक चलाया जाता है, तो उस गाड़ी के मालिक को कर्नाटक का रोड टैक्स देना जरूरी होता है. KGF बाबू ने दो लग्जरी कारें-अमिताभ बच्चन से और आमिर खान से खरीदी थीं, लेकिन उन्होंने इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अपने नाम ट्रांसफर नहीं करवाया और न ही कर्नाटक में रोड टैक्स भरा.
RTO ने इस वजह से जुर्माना लगाया
- दरअसल, पहली कार (MH 02-BB-0002) जो अमिताभ बच्चन से खरीदी गई थी, उस पर 18,53,067 का जुर्माना लगा. वहीं, दूसरी कार (MH11-AX-0001) जो आमिर खान से खरीदी गई थी, उस पर 19,83,367 का जुर्माना लगा. दोनों का कुल जुर्माना 38,36,434 हुआ.
Rolls-Royce जैसी कारों पर क्यों होता है ज्यादा टैक्स ?
- Rolls-Royce जैसी महंगी और लग्जरी कारें अगर विदेश से पूरी तरह बनी हुई (CBU) आयात की जाती हैं, तो उन पर बहुत ज्यादा टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है. कई बार लोग टैक्स बचाने के लिए गाड़ी किसी ऐसे राज्य में रजिस्टर करवा लेते हैं, जहां टैक्स कम होता है, जैसे महाराष्ट्र और फिर उस गाड़ी को दूसरे राज्य (बेंगलुरु) में चलाते हैं. अगर वे उस राज्य में एक साल से ज्यादा चलाते हैं, तो उन्हें उस राज्य का रोड टैक्स देना होता है. अगर ऐसा नहीं करते, तो यह कानून के खिलाफ है.
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