अगर आप हाईवे पर टोल बचाने के चक्कर में किसी दूसरी कार का FASTag अपनी गाड़ी में लगाकर सफर कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए. अब यह चालाकी भारी पड़ सकती है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय (MoRTH) ने FASTag को लेकर नियम और ज्यादा सख्त कर दिए हैं. अब हर वाहन के लिए एक ही FASTag मान्य होगा और अगर किसी अन्य गाड़ी में एक टैग इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए तो न सिर्फ जुर्माना लगेगा, बल्कि आपका FASTag ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि अगली बार टोल प्लाजा पर न आपका टैग स्कैन होगा, न गाड़ी आगे बढ़ेगी और उल्टा डबल चार्ज लग सकता है.

एक कार में एक ही Fastag होगा मान्य

नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा से सुगम और तेज यात्रा के लिए लागू किया गया FASTag सख्त निगरानी में आ गया है. सरकार ने साफ कर रखा है कि एक गाड़ी के लिए एक ही FASTag मान्य होगा और उसे दूसरी गाड़ी में लगाना अवैध माना जाएगा. ऐसा करते पाए जाने पर उस टैग को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. यानी उस टैग से कोई भी पेमेंट स्वीकार नहीं होगा और आपको टोल पर दोगुना भुगतान करना पड़ सकता है.

One Vehicle – One FASTag का उल्लंघन करने पर ब्लैकलिस्ट हो सकता है अकाउंट

सरकार ने ‘One Vehicle – One FASTag’ नियम को पिछले साल लागू करते हुए कहा था कि कई वाहन मालिक एक ही टैग को बार-बार अलग-अलग गाड़ियों में लगाकर टोल बचाने की कोशिश करते हैं. इससे न सिर्फ टोल प्रणाली गड़बड़ाती है, बल्कि यह टैग सिस्टम की सुरक्षा और पारदर्शिता पर भी असर डालता है. अब से ऐसे किसी भी टैग को "Loose tag" की श्रेणी में डालकर तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाएगा.

इसलिए अगर आपके पास दो गाड़ियां हैं, तो हर एक के लिए अलग FASTag लेना जरूरी है. हर FASTag का वाहन नंबर से लिंक होना अनिवार्य है और वही जानकारी टोल सिस्टम में दर्ज होती है. टैग का QR कोड स्कैन होते ही वाहन की डिटेल सामने आ जाती है. ऐसे में एक टैग को दूसरी गाड़ी में लगाना अब झोल नहीं, बल्कि सीधा नियमों का उल्लंघन माना जाएगा.

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